फिलीपींस सरकार ने काननू बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर मां-बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है।