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बांध सुरक्षा विधेयक (Dam Safety Bill) राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में बांधों का निरीक्षण, सर्वेक्षण, रखरखाव और संचालन करना है। क्योंकि अधिकांश बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • इस विधेयक में दो राष्ट्रीय निकाय हैं। वे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (National Committee on Dam Safety) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority) हैं।
  • बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति नीतियां तैयार करेगी और बांध सुरक्षा से संबंधित नियमों की सिफारिश करेगी।
  • राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है। साथ ही, यह राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
  • इस विधेयक में दो राज्य निकाय भी होंगे। वे बांध सुरक्षा और राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण पर राज्य समिति हैं। इन समितियों और प्राधिकरणों के कार्य राज्य स्तर पर सीमित हैं और वे राष्ट्रीय समितियों और प्राधिकरणों के समान कार्य करते हैं।

संवैधानिक वैधता

  • राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अनुसार, राज्य सिंचाई, जलापूर्ति, नहरों, तटबंधों, जल निकासी, जल शक्ति और जल भंडारण पर कानून बनाने के पात्र हैं।
  • संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अनुसार, संसद को नदी घाटियों और अंतर्राज्यीय नदियों के नियमन पर कानून बनाने की अनुमति है।
    अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि दो या दो से अधिक राज्य कानून की आवश्यकता वाले प्रस्ताव पारित करते हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने प्रस्ताव पारित कर बांध सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग की है।

विधेयक में निकायों के कार्य

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के कार्य इस प्रकार हैं;

  • राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच मुद्दों को हल करना
  • बांध की विफलता के संभावित प्रभाव का आकलन करना
  • बांध पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी करना

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