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खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (Food Safety and Standards Regulations) 2021 का मसौदा जारी

Food Safety and Standards Regulations 2021

Food Safety and Standards Regulations : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 15 नवंबर, 2021 को “ड्राफ्ट खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित या इंजीनियर खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021” (Draft Food Safety and Standards (Genetically Modified or Engineered Foods) Regulations, 2021) जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • यह मसौदा विनियमन इस पर लागू होगा
  • आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (Genetically Modified Organisms – GMOs)
  • आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीव (Genetically Engineered Organisms – GEOs)
  • जीवित संशोधित जीव (Living Modified Organisms – LMOs)
  • यह मसौदा भोजन के रूप में या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग के लिए जारी किया गया है।
  • यह खाद्य या प्रसंस्कृत खाद्य पर लागू होगा जिसमें GMOs, LMOs या GEOs से उत्पादित आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री शामिल नहीं है।

मसौदा विनियमों के प्रावधान

बिना खाद्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के कोई भी व्यक्ति देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात नहीं करेगा।
इस विनियम के तहत, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 के अनुसार अधिसूचित किसी भी खाद्य प्रयोगशाला को आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य परीक्षण के लिए नामित किया जा सकता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)

FSSAI एक वैधानिक निकाय है, जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार स्थापित किया गया है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

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