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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त, 2021 को घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (Partition Horrors Remembrance Day) के रूप में मनाया जाएगा।

ये हैं खास बातें

ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के पश्चात बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएँ हुई, जिसके कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और असंख्य लोग हिंसा में मारे गये। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियमित कानून था जिसने आधिकारिक तौर पर भारत की स्वतंत्रता घोषित की गयी थी। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने यह अधिनियम पारित किया जिसने ब्रिटिश भारत को 2 अलग और स्वतंत्र देशों में विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कानून को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा डिजाइन किया गया था क्योंकि भारतीय राजनीतिक दल ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र भारत सरकार और भारत के विभाजन के लिए सत्ता के हस्तांतरण पर सहमत थे। इस अधिनियम को 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति मिली। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ समझौता किया गया, जिसे 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के 2 नवगठित देश 1947 में 15 अगस्त से अस्तित्व में आए। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है जबकि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

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