लोकसभा ने 2 अगस्त, 2021 को बिना किसी बहस के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक (General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill) को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
ये हैं खास बातें
बिल में संशोधन
पृष्ठभूमि
यह विधेयक सरकार के निजीकरण अभियान के अनुरूप पारित किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-2022 के बजट भाषण में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी सहित महत्वाकांक्षी निजीकरण एजेंडे की घोषणा की थी। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों : नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; में सरकार एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी।कंपनी के नाम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
यह विधेयक 30 जुलाई, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का प्रयास करता है जिसे सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी का प्रावधान करता है जो 1972 के अधिनियम के तहत विनियमित हैं। विधेयक ने निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में सरकारी शेयरधारिता 51% की सीमा को हटा दिया है। विधेयक ने सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा को भी बदल दिया है।