केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (Krishna River Management Board – KRMB) और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (Godavari River Management Boards – GRMB) के गठन के सात साल बाद उनके अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया है।
ये हैं खास बातें
अधिसूचना का महत्व
जल शक्ति मंत्रालय की यह अधिसूचना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तीन जलाशयों अर्थात् श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलीचिंतला में परियोजना कार्यों और जल विद्युत उत्पादन के संबंध में विवाद के बढ़ने के आलोक में महत्वपूर्ण है।
आंध्र और तेलंगाना के बीच विवाद
आंध्र प्रदेश लंबे समय से बोर्डों के दायरे के लिए अधिसूचना की मांग कर रहा है, जबकि तेलंगाना इसका विरोध कर रहा है कि राज्यों के हिस्से के पानी पर स्पष्टता प्रदान किए बिना परियोजनाओं के संचालन को सौंपना अर्थहीन होगा।
KRMB का कार्य
KRMB को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) द्वारा दिए गए अवार्ड के संबंध में परियोजनाओं और इसके घटकों से उत्पन्न पानी और बिजली की आपूर्ति को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।