बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 पास हो गया। इस विधेयक के तहत बिहार सैन्य बल के नाम बदलने और उन्हें और मजबूत करने की बात कही जा रहीं है। बिहार अभी आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निर्भर है।
ऐसे में बिहार पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। किसी के घर की तलाशी के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, गिरफ्तारी के बाद आरोपित के साथ जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है, उसके लिए भी पुलिस स्वतंत्र होगी। जघन्य अपराध के लिए दंड देने का अधिकार पुलिस के पास होगा। वहीं, सबसे महत्वपूर्ण यह कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगी जब पुलिस उनसे ऐसा करने को कहेगी। पुलिस को मिलने वाले इन्हीं अधिकारों का विपक्ष विरोध कर रहा है।
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