15 मार्च, 2021 को लोकसभा में ‘Marine Aids to Navigation Bill 2021’ पेश किया गया। इस बिल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किया।
यह बिल पोत यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक नया फ्रेमवर्क प्रदान करना है। इसके तहत नेविगेशन में आधुनिक रूपों के उपयोग को सक्षम करने के लिए “lighthouse” के बजाय “marine aids to navigation” शब्द का उपयोग किया जायेगा। इस विधेयक में नौ-दशक पुराने कानून को बदलने की कोशिश की गई है जो लाइटहाउस को नियंत्रित करता है।
इस विधेयक को तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप पेश किया गया है जो समुद्री नेविगेशन में तेज गति से हो रहे हैं। इस विधेयक में तकनीकी विकास को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इस बिल में विरासत के लाइटहाउस को पहचानने और विकसित करने का भी प्रयास किया गया है।
इस बिल को लोकसभा में औपनिवेशिक लाइटहाउस अधिनियम, 1927 को निरस्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त शक्ति और कार्यों को प्रदान करके म Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) को सशक्त बनाना है।
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