देश में सरकारी के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा सरकार ने अब राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर दी हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस आरक्षण के बिल पर अपनी सहमति भी दे दी है।
इसके लिए ‘हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020’ नाम से बिल लाया गया। इस बिल के अनुसार 50 हजार रुपये प्रति माह से कम सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर की न नौकरियों में 75% कोटा लागू होगा। बिल के अनुसार, शुरुआत में यह कोटा 10 साल के लिए लागू रहेगा।
इस बिल के तहत राज्य में आने वाली निजी कंपनियां, सोसायटीज, ट्रस्ट्स, पार्टनरशिफ फर्म आएंगे। इसके अनुसार, अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी।
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जिन उम्मीदवारों के पास हरियाणा की डोमिसाइल होगी, उन्हें स्थानीय कहा जाएगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा। डोमिसाइल होने के लिए जरूरी है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ हो, या फिर आप कम से कम 15 साल से वहां रह रहे हों।
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