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Preamble : जानें भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं उसके शब्दों के अर्थ आसान भाषा में

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भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया।

प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें संविधान से जुड़ी सभी बातों को बहुत संक्षेप में लिखा गया है। इसे 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया और इसे 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जानते हैं।

इसे कहा जाता है प्रस्तावना

भारत के संविधान की प्रस्तावना, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। प्रस्तावना, निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है- (1) संविधान का स्रोत, (2) भारतीय राज्य की प्रकृति (3) इसके उद्देश्यों का विवरण और (4) इसके अपनाने की तिथि।

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प्रस्तावना या उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

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प्रस्तावना में बदलाव

वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई मूल प्रस्तावना ने भारत को “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” घोषित किया था। आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, “समाजवादी” और “पंथनिरपेक्ष” शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए; प्रस्तावना अब “संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के रूप में जानी जाती है।

  • ‘हम, भारत के लोग’ एवं ‘प्रभुत्व-संपन्न’  वाक्यांश “हम, भारत के लोग” इस बात पर जोर देता है कि यह संविधान, भारतीय लोगों द्वारा एवं उनके लिए निर्मित है और किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमे नहीं सौंपा गया है। हमारा संविधान, ‘संप्रभुता’ की अवधारणा पर भी जोर देता है। ‘प्रभुत्व-संपन्न’ होने का अर्थ, सभी शक्ति जनता से प्राप्त है। और भारत की राजनीतिक प्रणाली, लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होगी।
  • वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। “समाजवाद”, एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालाँकि, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जहां राज्य के अलावा, निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है।
  • उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार से की गयी है उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और वे अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे।
  • लोकतांत्रिक होने से तात्पर्य है कि संविधान ने सरकार का एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। सत्ता चलाने वाले शासक, लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। गौरतलब है कि ‘लोकतंत्रात्मक’ एवं ‘गणराज्य’ शब्दों को अलग-अलग समझने के बजाये एक साथ समझा जाना चाहिए।

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