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Constitution day : क्यों और कब से मनाया जाता है संविधान दिवस, जानें विस्तार से

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संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के अवसर पर यह दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्‍ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश के वर्तमान संविधान को 26 नवम्‍बर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अंगीकृत करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया।

संविधान प्रारूप समिति के अध्‍यक्ष के रूप में डॉक्‍टर बी.आर.आम्‍बेडकर की महत्‍वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए 2015 में मोदी सरकार ने पहली बार यह दिवस मनाने का निर्णय लिया।

यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तथा भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

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एक नजर में

  • डॉ. भीम राव आंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे।
  • ​संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
  • 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
  • संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
  • 2015 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थे।

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