केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में खर्च करने की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने यह फैसला किया है। कोविड-19 के कारण जारी दिशा-निर्देशों के चलते उम्मीदवारों को प्रचार करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवारों को मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग ने एक महीने पहले कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों के धन व्यय की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
कानून मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकता है। पहले यह 70 लाख रुपये था। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चुनाव के लिए 30.8 लाख रुपये खर्च कर सकते है पहले यह 28 लाख रुपये था।
प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा सीमा राज्य-दर-राज्य बदलती रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले साल 2014 में आखिरी बार अधिकतम व्यय सीमा बढ़ाई गई थी।
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