प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज अधिनियम- 1989 को केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, इस पहल से देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर में और गृहमंत्री ने संसद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था।
इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भारत के अनेक जन कल्याण के कानून वहां लागू होना शुरु हो गए हैं। पिछले सप्ताह ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून पूरे देश मे है, वह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जन प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।
पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जिसके तहत स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों/संस्थानों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन एवं विकास किया जाता है। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
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