बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ाकर मृत्युदंड करने संबंधी अध्यादेश को 13 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। बांग्लादेश में अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद थी। लेकिन अब रेप (दुष्कर्म) का आरोप साबित होता है तो मौत की सजा मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने 2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी है। अब भी 1,718 दोषियों को फांसी देना बाकी है।
हाल के दिनों में रेप की घटनाओं में वृद्धि को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश को अनुमति दे दी है।
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