उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम—2019 आज से लागू हो गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि इस नए अधिनियम से उपभोक्ता सशक्त/मजबूत होगा और इस अधिनियम में विभिन्न नियमों और प्रावधानों के जरिए उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग , मध्यस्थता,उत्पाद जिम्मेदारी और उत्पादक और विक्रेता द्वारा गलत या मिलावटी उत्पाद बेचने पर दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।
इससे उपभोक्ताओं के अधिकार संवर्धित/बढ़ना, संरक्षित और प्रभावी/कारगर होंगे। इस अधिनियम के तहत ई कामर्स कंपनियों को बेचें गए उत्पाद को वापस लेने, बदलने, गारंटी, और वारंटी और पैसे वापस लेने की जानकारी देनी होगी। यदि ई कामर्स कंपनी को उत्पाद की शिकायत मिलती है तो 48 घंटे/दो दिन के भीतर उपभोक्ता को प्राप्ति की सूचना देनी होगी और एक महिने के अंदर मामले का निपटारा करना होगा।
नोट: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
रामविलास पासवान का संबध लोकजनशक्ति पार्टी से है। इनके पास देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का रिकार्ड है। वर्तमान में ये केन्द्र की मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री है।