केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को छह महीने के लिए अर्थात आगामी 21 अक्टूबर तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। इस घोषणा का यह अर्थ है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। वित्तीय सेवा विभाग ने यह घोषणा की है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अगले छह महीने के लिए अर्थात 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच श्रम मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2020 को यह अधिसूचना जारी की थी। बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक संकट में फंसे ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना और बेहतर तरीके से उनकी सेवा करना है।
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