प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2020 को देश को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। लॉकडाउन के दौरान देश के सभी जिलों की मॉनीटरिंग की जाएगी, जिन क्षेत्रों में कोरोनावायरस के मामले नहीं होंगे, वहां पर 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है।
क्या है लॉकडाउन
जब लोगों के एकत्रित होने पर पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि, लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार लॉकडाउन लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन के साथ पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है, जो संगरोध (quarantine) से भागने की कोशिश करता है।