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25 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB – Regional Rural Banks) पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को पूंजीगत जोखिम भारित संपत्ति अनुपात में सुधार करने के लिए पुनर्पूंजीकरण (recapitalization) को मंजूरी दी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की निरंतरता को मंजूरी दी गयी है। इसके लिए भारत सरकार ने 2020-21 के लिए न्यूनतम नियामक पूंजी प्रदान की है। पुनर्पूंजीकरण राशि उन बैंकों को आवंटित की जा रही है जो 9% की न्यूनतम CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) को बनाए रखने में असमर्थ हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए CRAR तय किया जाता है।
बेहतर CRAR ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी साख का 75% प्राथमिकता ऋण क्षेत्र के लिए आवंटित करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे वऔर सीमांत किसानों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, समाज के कमजोर वर्गों और ग्रामीण कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मालूम हो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण की योजना 2011 में शुरू की गई थी। इसे डॉ. के.सी. चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था।

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