जानें, लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या है अंतर?
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 24 मार्च, 2020 को रात 12 बजे से लागू होगा। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए लिए गया है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार लॉक डाउन लागू कर सकते हैं। लॉकडाउन के साथ पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।

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